GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। सरकार ने पुराने चार टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को सरल बनाकर अब मुख्य रूप से दो स्लैब — 5% और 18% में बदल दिया है। इस बदलाव के तहत कई रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं पर 0% GST लगाया गया है, यानी अब उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, Luxury Items और ‘Sin Goods’ (जैसे पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद) पर 40% का उच्चतम टैक्स लगाया जाएगा। यह कदम आम जनता को राहत देने और टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।
➤ New GST Rates 2025: क्या सस्ता क्या महंगा ?
❖ क्या-क्या सस्ता हुआ (0% या कम GST दर)
➔ नीचे वे मुख्य आइटम्स हैं जो अब पहले की तुलना में सस्ते पड़ेंगे:
सामान
पहले की दर
नई दर
भोजन / डेयरी / दिन-प्रतिदिन उपयोग की जरूरी चीजें
UHT दूध, पनीर आदि पर कुछ GST था
अब 0% GST लगेगा।
ब्रेड, रोटियां, परांठे, खाखरा आदि पारंपरिक भारतीय ब्रेड
5% आदि स्लैब में थे
0% GST किया गया है।
स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम
18% GST था
अब पूरी तरह से मुक्त (0%)।
स्टेशनरी आइटम्स जैसे- नोटबुक, एरासर, पेंसिल, शार्पनर आदि
12% (या उसके आस पास)
नई स्लैब के तहत 0% हो गए।
मेडिसिन, मेडिकल ऑक्सीजन, Diagnostic Kits इत्यादि
12-18% स्लैब
या तो 0% या 5% में ले जाया गया है, यह सामान पर निर्भर करता है।
ब्यूटी और पर्सनल केयर आइटम्स जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑइल आदि
पूर्व में 18% या अधिक था
अब 5% दर लागू होगी।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, एसी आदि
पहले 28% GST पर
अब इन्हें 18% में लाया गया है।
❖ क्या-क्या महंगा हो सकता है (उच्च कर दर वाले सामान)
➔ कुछ सामान जिन पर अब बड़ी GST दर लगेगी, जिससे उनकी कीमत बढ़ेगी:
Luxury / Sin Goods: पान मसाला, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, तंबाखू से जुड़ी चीजें आदि।
बड़े इंजन क्षमता वाली गाड़ियाँ / मोटरसाइकिलें: जैसे पेट्रोल-कारों के लिए जो इंजन क्षमता 1200 सीसी से ऊपर हो, मोटर साइकिलें 350 सीसी से अधिक आदि।
पेय पदार्थ (Beverages) पर अब 40% दर लागू होगी।
❖ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से अधिकांश आम आदमी और मध्यम वर्ग को खरीदारी-शक्ति (Disposable Income) में बढ़त होगी।
Input Tax Credit (ITC), सप्लाई की समय-सीमा और उससे जुड़े नियम अब अपडेट कर दिए गए हैं। जैसे – अगर कोई वस्तु 21 सितंबर तक सप्लाई हुई लेकिन बिल बाद में जारी हुआ, तो पुरानी दर लागू हो सकती है।
अप्रयुक्त स्टॉक पर पुराने प्राइस स्टिकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो पहले बने थे।
➤ New GST Rates List 2025
1. ज़रूरी खाद्य पदार्थ (Essential Food Items)
अब ये चीजें सस्ती होंगी क्योंकि GST घटकर 5% या 0% कर दिया गया है:
सामान
नया GST
पुराना GST
UHT दूध
0%
5%
रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड
0%
5%
छेना/पनीर पैकेज्ड
0%
5%
कंडेंस्ड मिल्क
5%
12%-18%
मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड
5%
12%-18%
चॉकलेट, पास्ता, बेकरी प्रोडक्ट्स
5%
12%-18%
नमकीन
5%
12%-18%
2. घरेलू व जीवनशैली से जुड़े उत्पाद
सामान
नया GST
पुराना GST
पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज़
5%
12%-18%
फर्नीचर, हस्तशिल्प, बर्तन
5%
12%-18%
खिलौने, संगीत उपकरण
5%
12%-18%
3. पेय पदार्थ (Beverages)
सामान
नया GST
पुराना GST
पैकेज्ड नारियल पानी
40%
18%-28%
सोया मिल्क ड्रिंक
40%
18%-28%
मीठे पेय, शुगरी व एरेटेड ड्रिंक
40%
18%-28%
कैफीन युक्त पेय
40%
28%
कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक
40%
28%
4. सूखे मेवे, मसाले और अन्य सामग्री
सामान
नया GST
पुराना GST
सूखे मेवे व फल
5%
12%-18%
माल्ट, स्टार्च
5%
12%-18%
वनस्पति अर्क
5%
12%-18%
सॉसेज व मांस उत्पाद
5%
12%-18%
शुगर उत्पाद
5%
12%-18%
5. स्वास्थ्य व चिकित्सा वस्तुएं
वस्तु
नया GST
पुराना GST
मेडिकल ऑक्सीजन
5%
12%
डायग्नोस्टिक किट्स
5%
12%
ज़रूरी दवाइयां
5%
12%
रिएजेंट व सर्जिकल सप्लाई
5%
12%
6. सिन गुड्स (Sin Goods)
सामान
नया GST
पुराना GST
पान मसाला
40%
28%+सेस
तंबाकू उत्पाद
40%
28%+सेस
सिगार, सिगरेट
40%
28%+सेस
बीड़ी
18%
28%+सेस
Note: Sin Goods पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा।
7. औद्योगिक व निर्माण सामग्री
वस्तु
नया GST
पुराना GST
सीमेंट
18%
28%
कोयला, लिग्नाइट, पीट
18%
5%
8. मनोरंजन व सेवाएं
सेवा
नया GST
पुराना GST
मूवी टिकट (₹100 तक)
5%
12%
मूवी टिकट (₹100 से ऊपर)
40%
18%-28%
जीवन व स्वास्थ्य बीमा
0%
18%
प्राइवेट ट्यूशन, व्यावसायिक कोर्स
0%
18%
चैरिटेबल अस्पताल व शिक्षा सेवाएं
0%
12%
होटल (₹1001–₹7500)
5%
12%
ब्यूटी व वेलनेस सेवाएं
5%
18%
9. वाहन व लक्ज़री गाड़ियां
वाहन श्रेणी
नया GST
पुराना GST
बाइक व स्कूटर (350cc तक)
18%
28%
साइकिल
18%
28%
छोटी कारें
18%
28%
350 cc से ऊपर बाइक
40%
28%+सेस
लक्ज़री कारें, यॉट, विमान
40%
28%+सेस
➤ नई GST Rates से क्या बदलेगा
बहुत सी रोजमर्रा की चीजें अब पहले से काफी सस्ती होंगी — जैसे खासकर खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, बीमा, स्वास्थ्य से संबंधित आइटम्स।
वहीं लक्ज़री और अस्वस्थ / “सिन” श्रेणी की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है या उन्हें महंगे कर दरों का सामना करना पड़ेगा।